ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से मिलेगा आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र
उत्तर प्रदेश/शाहजहांपुर।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों के लिए बड़ी राहत है। उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व परिषद ने EWS के 'आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र' को अब ऑनलाइन जारी करने का निर्णय लिया है।
राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा द्वारा सभी जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र के अनुसार यह सुविधा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर 11 सितंबर 2026 से शुरू कर दी गई है।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार ने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया से आम जनता को राहत मिलेगी और उन्हें अब तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
अभी तक आय, जाति, निवास और हैसियत प्रमाण पत्र तो ऑनलाइन बनते थे, लेकिन EWS सर्टिफिकेट तहसीलदार स्तर से ऑफलाइन जारी होता था, जिससे आवेदकों को काफी परेशानी होती थी।
ऐसे करें आवेदन -
ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर शिखर दीक्षित ने बताया कि आवेदक edistrict.up.nic.in पोर्टल पर जनसेवा केंद्र के माध्यम से या esuvidha पोर्टल पर खुद रजिस्टर कर लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं।
1. आवेदन सीधे संबंधित तहसील के तहसीलदार के पोर्टल पर पहुंचेगा।
2. तहसीलदार उसे जांच के लिए क्षेत्र के लेखपाल को भेजेंगे।
3. लेखपाल जांच रिपोर्ट लगाकर वापस तहसीलदार को भेजेगा।
4. तहसीलदार डिजिटल साइन कर प्रमाण पत्र आवेदक के पोर्टल पर भेज देंगे।
गौरतलब है कि 103वें संविधान संशोधन के तहत एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण से आच्छादित न होने वाले यूपी के मूल निवासी परिवारों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, जिसके लिए यही प्रमाण पत्र मान्य होगा।

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