उत्तर प्रदेश/शाहजहाँपुर।
जनपद में 12 साल पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन सगे आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 34 हजार 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-05 की अदालत ने यह फैसला सुनाया। सजा पाने वाले अभियुक्त छोटेलाल पुत्र कालिका और उसके दो पुत्र रामू व वासुदेव हैं। तीनों ग्राम खेड़ा शहबाजनगर, थाना सदर बाजार के रहने वाले हैं।
पुलिस के अनुसार थाना सदर बाजार में वर्ष 2014 में 1505/2014 धारा 147/148/149/323/504/506/304 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप था कि अभियुक्तों ने वादी की बहन के पास मरी हुई गोह फेंक दी थी। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। इस मारपीट में वादी के पिता रामदास के सिर पर गंभीर चोट आई, जिससे उनकी मौत हो गई थी।

Post a Comment