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शाहजहांपुर: तीन हत्यारोपियों को 10-10 साल की कैद, 34,500 का लगा जुर्माना

 



उत्तर प्रदेश/शाहजहाँपुर। 
जनपद में 12 साल पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन सगे आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 34 हजार 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-05 की अदालत ने यह फैसला सुनाया। सजा पाने वाले अभियुक्त छोटेलाल पुत्र कालिका और उसके दो पुत्र रामू व वासुदेव हैं। तीनों ग्राम खेड़ा शहबाजनगर, थाना सदर बाजार के रहने वाले हैं।

पुलिस के अनुसार थाना सदर बाजार में वर्ष 2014 में  1505/2014 धारा 147/148/149/323/504/506/304 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप था कि अभियुक्तों ने वादी की बहन के पास मरी हुई गोह फेंक दी थी। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। इस मारपीट में वादी के पिता रामदास के सिर पर गंभीर चोट आई, जिससे उनकी मौत हो गई थी।

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