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शाहजहांपुर: किसान हत्याकांड के 3 दोषियों को आजीवन कारावास,20-20 हजार का जुर्माना

 

फोटो:  Ai द्वारा 

शाहजहांपुर कोर्ट ने सुनाई तीनों हत्यारोपियों को सजा 

उत्तर प्रदेश/शाहजहाँपुर।

 उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत शाहजहाँपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। खेत में पानी लगाने गए किसान की हत्या के सनसनीखेज मामले में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास और कुल 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश राजीव कृष्ण के आदेश पर जघन्य अपराधों में अधिकतम सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन रमित शर्मा और डीआईजी बरेली अजय कुमार साहनी के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर सौरभ दीक्षित के कुशल निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल, थाना सिंधौली पुलिस और अभियोजन विभाग ने प्रभावी पैरवी की।

अपर पुलिस अधीक्षक नगर देवेन्द्र कुमार और क्षेत्राधिकारी सदर/प्रभारी पैरवी शुभम वर्मा के पर्यवेक्षण में पुलिस ने मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों और 8 गवाहों को समयबद्ध तरीके से कोर्ट में पेश किया।

क्या था मामला -

दिनांक 01 मई 2021 को वादी रामकिशन पुत्र पुत्तूलाल निवासी ग्राम सुहेली, थाना सिंधौली ने थाना सिंधौली में सूचना दी थी कि उनके भाई बबलू उर्फ रामसरन अपने गन्ने के खेत में पानी लगाने गए थे, जहाँ अभियुक्तों ने उनकी हत्या कर दी। इस सूचना पर थाना सिंधौली पर मुकदमा अपराध संख्या 181/2021 धारा 302/34 भादवि पंजीकृत किया गया था। विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक जगनारायण द्वारा की गई और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के चलते न्यायालय एएसजे-05 शाहजहाँपुर ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया।

सजा पाने वाले अभियुक्त -

1. गुड्डी पत्नी रामसरन उर्फ बब्लू  निवासी सुहेली , 2. अरुण पुत्र बाबूराम निवासी सुहेली, थाना सिंधौली, शाहजहाँपुर 3. धीरज पुत्र भयन्नू निवासी रामपुरादास मुल्लापुर, थाना पसगवां, जिला खीरी 

न्यायालय ने तीनों को धारा 302/34 भादवि के तहत आजीवन कारावास और प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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